डीआरआई केस : दिल्ली हाईकोर्ट हीरो मोटोकार्प के चेयरमैन पवन मुंजल के खिलाफ समन खारिज कर दिहलस

दिल्ली हाईकोर्ट हीरो मोटोकार्प के चेयरमैन पवन कांत मुंजल के खिलाफ समन रद्द क दिहलस। इ समन राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के ओर से दर्ज विदेशी मुद्रा से जुड़ल मामला से जुड़ल रहे।

 
डीआरआई केस : दिल्ली हाईकोर्ट हीरो मोटोकार्प के चेयरमैन पवन मुंजल के खिलाफ समन खारिज कर दिहलस

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के ओर से दर्ज विदेशी मुद्रा के मामला में बुधवार 24 जुलाई के हीरो मोटोकार्प के अध्यक्ष पवन मुंजल के खिलाफ जारी समन के दिल्ली हाईकोर्ट रद्द क देलस।

कोर्ट के इ फैसला मुंजल के याचिका के जवाब में आईल बा, जवना में 1 जुलाई 2023 से निचला अदालत के आदेश के रद्द अवुरी खारिज करे के मांग कईल गईल रहे, जवना में उनुका के सीमा शुल्क कानून के तहत कथित अपराध खाती बोलावल गईल रहे।

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के ओर से दर्ज विदेशी मुद्रा के मामला में बुधवार 24 जुलाई के हीरो मोटोकार्प के अध्यक्ष पवन मुंजल के खिलाफ जारी समन के दिल्ली हाईकोर्ट रद्द क देलस।

कोर्ट के इ फैसला मुंजल के याचिका के जवाब में आईल बा, जवना में 1 जुलाई 2023 से निचला अदालत के आदेश के रद्द अवुरी खारिज करे के मांग कईल गईल रहे, जवना में उनुका के सीमा शुल्क कानून के तहत कथित अपराध खाती बोलावल गईल रहे।

डीआरआई केस के बा
डीआरआई साल 2022 में अभियोजन पक्ष के शिकायत दर्ज करवले रहे, जवना में साल्ट एक्सपीरियंस एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (एसईएमपीएल) नाम के थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी मुंजल अवुरी अमित बाली, हेमंत दहिया, के आर रमन अवुरी बाकी लोग प “ले जाए, निर्यात करे के कोशिश, आ निषिद्ध सामान माने विदेशी मुद्रा के अवैध निर्यात.”

मुंजल के वकील के तर्क रहे कि निचला अदालत के आदेश बिना कारण बतवले यंत्रवत तरीका से पारित हो गईल। एकरा उलट डीआरआई के वकील के कहनाम रहे कि एजेंसी सेस्टैट के सोझा भईल कार्यवाही के पक्षधर नईखे अवुरी एहीसे मार्च 2022 के आदेश के बारे में कवनो जानकारी अवुरी खुलासा करे के कवनो दायित्व नईखे।

एकरा अलावे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के अलग-अलग धारा के तहत मामला दर्ज कईले रहे। इ मामला मुख्य रूप से डीआरआई के चार्जशीट से उपजल बा, जवन कि सीमा शुल्क अधिनियम के धारा 135 के तहत दायर भईल बा, जवन कि शुल्क चोरी चाहे निषेध से जुड़ल बा।

ईडी आरोप लगवले बा कि सेम्पल “2014-2015 से 2018-2019 तक लगभग ₹54 करोड़ के बराबर के विदेशी मुद्रा के गैरकानूनी तरीका से अलग-अलग देश में निर्यात कईलस, जवना के अंत में पी के मुंजल के निजी खर्चा खाती इस्तेमाल भईल।”

बतावल जाता कि सेम्पल के अपना अधिकारी अवुरी कर्मचारी के नाम प करीब ₹14 करोड़ के विदेशी मुद्रा मिलल बा, जवन कि अलग-अलग वित्तीय साल में 2.5 लाख डॉलर के सालाना अनुमत सीमा से जादे बा। एजेंसी के दावा बा कि सेम्पल विदेश यात्रा ना करे वाला अवुरी कर्मचारी के नाम प विदेशी मुद्रा अवुरी यात्रा विदेशी मुद्रा कार्ड जारी कईले रहे।

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